कृषि यंत्र विक्रेताओ को एक दिन छोडकर दुकाने खोलने की छूट  

श्योपुर । कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा 25 एवं 28 मार्च 2020 के आदेश के क्रम में कृषि यंत्रो एव स्पेयर पार्टस विक्रेताओ की दुकाने 5,7,9,11,13 अप्रैल 2020 को नही खोली जाकर शेष दिवस में प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोले जाने हेतु प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।  
    अपर जिला मजिस्ट्रेट सुनीलराज नायर द्वारा जारी आदेश में कहा है कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, स्ट्रारिपर, थ्रेसर, ट्रक रिर्पेयर एवं इससे संबधित पार्टस विक्रेताओ की दुकान वैकल्पिक दिवस 5,7,9,11,13 अप्रैल 2020 में नही खोली जा सकेगी। शेष दिवस में प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेगी। यह आदेश 15 अप्रैल 2020 तक मान्य रहेगा।